सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में और पेड़ ना काटे जाएं. कोर्ट ने 7 अक्टूबर को कहा कि हमें इस पूरे मामले को देखना है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.
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